प्रभात उजाला नेटवर्क………
जौनपुर। थाना जफराबाद क्षेत्र में बलात्कार के मामले में न्यायालय ने युवक को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹7000 के अर्थ दंड से दंडित किया है वादी की लिखित तहरीर पर थाना जाफराबाद में पाक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में प्रभावी पैरवी व सम्यक कार्रवाई की गई।
जिसके परिणाम स्वरुप 13 फरवरी मंगलवार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (अनन्य) द्वारा युवक जिला जीत पुत्र लालजीत निवासी मोहम्मदपुर कौंध थाना जाफराबाद को आरोपित धारा 376 भा0द0वि0 मस आरोप सिद्ध करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 7 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया।